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शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार

थाना सिटी कोतवाली दिनांक 03.09.2025 आरोपी द्वारा ब्लॉक एजुकेशन ऑफीसर के पद पर नौकरी लगने के नाम पर बेरोजगार युवकों से किया गया ठगी

आरोपी द्वारा कुल 14 लाख रुपए रकम की, की गई है ठगी।

आरोपी द्वारा बेरोजगार युवकों को विश्वास में लेने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र भी किया गया प्रदान।

 

प्रार्थी ईश्वर प्रसाद साहू निवासी ग्राम सुढेला द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी किशोर कुमार शर्मा द्वारा (बीईओ) ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर अलग-अलग तिथियों में कुल 10 लाख रुपए लेकर ठगी किया गया है। रुपए देने के पश्चात आरोपी द्वारा प्रार्थी को विश्वास में लेने के लिए केंद्र शासन भारत शिक्षा विभाग नई दिल्ली का बी.ई.ओ. का नियुक्ति पत्र भी दिया गया था। इसके साथ ही आरोपी द्वारा प्रार्थी के अन्य रिश्तेदारों से भी नौकरी लगाने के नाम पर अलग-अलग कुल 04 लाख रुपए लिया गया है। इस प्रकार आरोपी किशोर कुमार शर्मा द्वारा शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर कुल 14 लाख रुपए की ठगी किया गया है*।

 

की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्र. 729/2024 धारा 420 भादवि का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। कि प्रकरण में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा जांच एवं विवेचना कार्यवाही करते हुए आरोपी किशोर कुमार शर्मा को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बेरोजगार युवकों को झांसे में लेकर शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर उनसे कुल 14 लाख रुपए की ठगी करना स्वीकार किया गया। प्रकरण में आरोपी को आज दिनांक 03.09.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।

 

आरोपी- किशोर कुमार शर्मा उम्र 65 साल निवासी ग्राम शिवनी (नैला) जांजगीर चांपा वर्तमान निवासी वैष्णवी विहार उसलापुर थाना सकरी जिला बिलासपुर

सह संपादक

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