जिला ब्यूरो चीफ/तोषन प्रसाद चौबे
जिले के ट्रांसपोर्टरों को नियमों और अधिनियमों के पालन की नसीहत देते हुए प्रशासन ने सख़्त निर्देश जारी किए। जनपद पंचायत सभाकक्ष में हुई बैठक में श्रम और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने साफ कर दिया कि मोटर परिवहन अधिनियम 1961 का उल्लंघन करने वालों पर अब कार्रवाई तय है।
बैठक में श्रम पदाधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए निर्देशों का पालन हर हाल में करना होगा। कार्य समय, आराम अंतराल, रात्रि कार्य पर रोक, साप्ताहिक अवकाश और ओवरटाइम जैसे प्रावधान ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लिए अनिवार्य हैं। सभी उपक्रमों को अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन कराने की हिदायत दी गई। नियम तोड़ने पर 500 रुपये तक जुर्माना और तीन माह तक की सजा या दोनों हो सकते हैं।
वहीं, जिला परिवहन अधिकारी सी.एल. देवांगन ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट बिलासपुर के आदेश के अनुसार अब सभी मालवाहक ट्रकों को 200 जीएसएम मानक की तारपोलिन से ढंकना होगा। यह कदम सड़क हादसों में कमी लाने और सुरक्षित परिवहन के लिए उठाया गया है।
बैठक में ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष संजीव सिंह, 19 ट्रांसपोर्ट कंपनियों के प्रतिनिधि, श्रम कल्याण अधिकारी सत्यनारायण अन्नत, श्रम निरीक्षक कोमल सिंह मरावी और अभय दुबे भी शामिल हुए।