रिपोर्टर टेकराम कोसले
रायगढ़,रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो किसान ऋण पुस्तिका में पृष्ठों की हेराफेरी कर अवैध रूप से न्यायालय में जमानत दिलाने का गोरखधंधा कर रहा था। मामले में कोर्ट स्टाफ की सतर्कता से धोखाधड़ी का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने पट्टाधारी और दलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस के अनुसार, प्रथम श्रेणी न्यायालय, घरघोड़ा के बाबू प्रशांत कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अपराध क्रमांक 132/2025 में जमानत देने हेतु प्रस्तुत की गई ऋण पुस्तिका को बार-बार बदलकर अन्य आरोपियों के लिए उपयोग में लाया जा रहा था।
जांच में पाया गया कि जमानतदार पद्मलोचन साव और दलाल जगन्नाथ कसेरा ने साजिशपूर्वक पुस्तिका से पुराने पृष्ठ हटाकर कोरे पन्ने जोड़े और दस्तावेजों को वैध बताकर पुनः जमानत के लिए प्रस्तुत किया।
06 जुलाई 2025 को जब आरोपी कौशिल्या बाई की जमानत के लिए वही दस्तावेज पेश किया गया, तो माननीय न्यायाधीश श्री दामोदर प्रसाद चंद्रा और कोर्ट स्टाफ की सतर्कता से फर्जीवाड़ा पकड़ा गया।
घरघोड़ा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों पद्मलोचन साव, उम्र 40 वर्ष, निवासी कोतासुरा, थाना पुसौर और जगन्नाथ कसेरा, उम्र 49 वर्ष, निवासी रैबार, थाना पुसौर को गिरफ्तार कर धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।
रायगढ़ पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस प्रकार फर्जी दस्तावेज बनाकर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस संबंध में जांच आगे भी जारी है।