बलौदा बाजार I थाना लवन पुलिस द्वारा चाइल्ड पॉर्नोग्राफी मामले में ग्राम लाहौद निवासी एक आरोपी को किया गिरफ्तार विभिन्न सोशल मीडिया, ऑनलाइन साइट पर बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी वीडियो अपलोड करना अपराध है, ऐसा कोई भी कृत्य, आपको पहुंचा सकता है, सीधे जेल दाखिल करवा सकता है I
भारत सरकार गृह मंत्रालय के NCRB शाखा नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सायबर टीप-लाईन के अनुसार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया पर बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी विडियो अपलोड करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। ऑनलाइन साइट अथवा माध्यमों से किसी भी प्रकार से बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी वीडियो/फोटो अपलोड करना कानूनन अपराध है।
इसी क्रम में थाना लवन के अपराध क्र. 239/2023 धारा 67(A),67 (B) आईटी एक्ट एवं 14,15 पाक्सो एक्ट का भारत सरकार गृह मंत्रालय के NCRB शाखा नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सायबर टीपलाईन में 11.07.2022 को सेवा प्रदाता कंपनी से जानकारी प्राप्त कर विश्लेषण किया गया, घटना दिनांक व समय में संदेही मोबाईल के धारक का थाना लवन क्षेत्र में होना बताया गया है।
जिस पर थाना लवन द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना में सोशल मीडिया में महिला/बच्चों से संबंधित पोर्न विडियों को अपलोड करने वाले आरोपी के आईपी एड्रेस से पता करने पर आरोपी के मोबाईल नंबर 79095 50673 के द्वारा विडियो अपलोड करना पता चलने पर आरोपी मोबाईल धारक गोविंद निर्मलकर उम्र 24 साल वर्ष निवासी ग्राम लाहौद थाना सिटी लवन को आज दिनांक 26.03.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।