जिला ब्यूरो चीफ/तोषन प्रसाद चौबे
बलौदाबाजार,शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन 2025 अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है।
कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले के कृषकों से निर्धारित तिथि तक अपने फसलों का बीमा कराने की अपील की है। ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वचालित रूप से कर दिया जाएगा, लेकिन अऋणी कृषकों को कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/बीमा कम्पनी के ब्लॉक प्रतिनिधि/ग्राहक सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.)/संबंधित बैंक से सम्पर्क कर बीमा करा सकते हैं।फसल बीमा हेतु कृषक आवश्यक दस्तावेज जैसे नवीनतम आधार कार्ड, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फसल बुवाई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का घोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नम्बर, बंटाईदार,कास्तकार, साझेदार किसानों के लिए फसल साझा,कास्तकार का घोषणा पत्र आवश्यक है ।फसल बीमा उपरांत फसल क्षति जानकारी दर्ज कराने हेतु हेल्प लाईन नम्बर 14447 में कर सकते है।
उप संचालक कृषि दीपक कुमार नायक ने इस संबंध में बताया कि विगत वर्ष खरीफ 2024 में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले अंतर्गत स्थानीयकृत आपदा एवं उपज की कमी वाले ग्रामों के 173 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल 3,80,729रुपये का फसल बीमा मुआवजा प्राप्त हुआ था जो किसानों को होने वाले लाभ का स्पष्ट प्रमाण है।