जिला ब्यूरो चीफ/तोषन प्रसाद चौबे
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना में अब तक नाम दर्ज न करा पाने वाली पात्र महिलाओं के लिए पुनः आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्य सरकार ने आवश्यक कार्यवाही आरंभ कर दी है।
इस विशेष आवेदन अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2025 से की जाएगी, जिसकी प्रथम चरण में क्रियान्विति बस्तर संभाग से होगी। प्रारंभ में लाभ नियद नेल्ला नार योजना से जुड़े ग्रामों की महिलाओं को दिया जाएगा। इसके उपरांत योजना का लाभ क्रमशः अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार किया जाएगा।
आवेदन की तिथियां
आवेदन प्रारंभ तिथि: 15 अगस्त 2025
आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अगस्त 2025
सत्यापन अवधि: 15 सितंबर 2025 तक (सेक्टर से जिला स्तर पर)
वेब पोर्टल पर डेटा अपलोड: 16 से 25 सितंबर 2025
आवेदन प्रक्रिया
पात्र महिलाएं निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र अथवा ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र भर सकती हैं। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।
योजना का उद्देश्य
मार्च 2024 में प्रारंभ की गई महतारी वंदन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाना, लैंगिक भेदभाव में कमी लाना, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करना तथा समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।
योजना के अंतर्गत लाभ
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को ₹1000 प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार एक वर्ष में कुल ₹12,000 की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 69.19 लाख से अधिक महिलाएं लाभ प्राप्त कर रही हैं।
पात्रता मानदंड
विवाहित महिलाएं, जो छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी हों
महिला की न्यूनतम आयु 21 वर्ष
विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्त महिलाएं भी योजना की पात्र श्रेणी में शामिल
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
राशन कार्ड
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
राज्य सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से निर्धारित समयावधि में आवेदन करने का आग्रह किया है, जिससे वे समय पर योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।