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ग्राम सुढ़ेली में अवैध महुआ शराब पर आबकारी विभाग की कार्रवाई, 24 लीटर शराब और 400 किलो लाहन जब्त |

ग्राम सुढ़ेली में अवैध महुआ शराब पर आबकारी विभाग की कार्रवाई, 24 लीटर शराब और 400 किलो लाहन जब्त

बलौदाबाजार, 23 जुलाई 2025/
प्रदेश में अवैध शराब के उत्पादन, संग्रहण और बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में आबकारी विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है।

आबकारी आयुक्त श्री श्याम धावड़े के निर्देश एवं कलेक्टर श्री दीपक सोनी तथा जिला आबकारी अधिकारी श्री मुकेश अग्रवाल के नेतृत्व में गठित टीम ने ग्राम सुढ़ेली (थाना बलौदाबाजार क्षेत्र) में दबिश देकर आरोपी धन्नू भारती पिता मेहतर के कब्जे से 24 बल्क लीटर अवैध महुआ शराब और 400 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया।

प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के पारंपरिक विधि से महुआ लाहन को सड़ाकर उससे शराब बना रहा था, जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

जब्त सामग्री का बाजार मूल्य इस प्रकार आंका गया:

महुआ शराब (24 बल्क लीटर): ₹4,800

महुआ लाहन (400 किलोग्राम): ₹24,000
कुल अनुमानित मूल्य: ₹28,800

इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) (अवैध शराब का संग्रहण), 59(क) (निर्माण/बिक्री) तथा 59(च) (बिना अनुज्ञप्ति के निर्माण) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए आरोपी को न्यायालयीन अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री जलेश कुमार सिंह, नगर सैनिक श्रीमती राजकुमारी पैकरा एवं अन्य स्टाफ की सक्रिय भूमिका रही।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आने वाले त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए अवैध शराब निर्माण एवं विक्रय पर सख्ती से निगरानी रखी जाएगी। आमजन से भी अपील की गई है कि वे इस प्रकार की किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत निकटतम थाना या आबकारी नियंत्रण कक्ष को दें।

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