रिपोर्टर टेकराम कोसले
Masb news
बलौदाबाजार, 17 जुलाई 2025/ कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जिला खाद्य विभाग द्वारा घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडरों के अवैध भंडारण और काले बाज़ारी पर सख्त कार्रवाई की गई। गुरुवार को खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बलौदाबाजार शहर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं गैस एजेंसियों में छापेमारी कर कुल 1,619 नग घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इनमें 41 नग भरे हुए एवं 1,578 नग खाली सिलेंडर शामिल हैं।
लगातार मिल रही थीं शिकायतें: जांच में सामने आया सच
जिला खाद्य अधिकारी श्री पुनीत वर्मा ने बताया कि कई उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू सिलेंडरों की उच्च दर पर विक्रय, कालाबाजारी, और अनुचित भंडारण की शिकायतें विभाग को प्राप्त हो रही थीं। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए जिला मुख्यालय स्तर पर विशेष जांच अभियान चलाया गया।
हीरा सेल्स (हीरा किचन) में अनियमितताएं
छापेमारी के दौरान हीरा सेल्स (हीरा किचन) से निम्न सामग्री जब्त की गई:
02 नग भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर
03 नग खाली सिलेंडर
19 उपभोक्ता गैस कार्ड
04 सब्सक्रिप्शन वाउचर
20 प्रेशर गैस रेगुलेटर
इन सभी सामग्रियों का कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिष्ठान अवैध रूप से घरेलू गैस का संग्रहण और वितरण कर रहा था।
बम्लेश्वरी गैस एजेंसी पर सबसे बड़ी कार्रवाई
बम्लेश्वरी गैस एजेंसी, बलौदाबाजार के विरुद्ध उपभोक्ताओं द्वारा नियमित रूप से शिकायत की जा रही थी कि उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं और एजेंसी द्वारा वितरण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। जांच में आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके फलस्वरूप एजेंसी परिसर से जब्त किए गए:
39 नग भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर
1,575 नग खाली घरेलू गैस सिलेंडर
यह कार्रवाई द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के अंतर्गत की गई है।
प्रशासनिक टीम रही सक्रिय
इस बड़ी कार्रवाई के दौरान सहायक खाद्य अधिकारी श्री विजय कुमार किरण, श्री लक्ष्मण कश्यप, खाद्य निरीक्षक श्री कमल नारायण साहू एवं बलौदाबाजार तहसीलदार श्री राजू पटेल की प्रमुख भूमिका रही। अधिकारियों ने मौके पर आवश्यक दस्तावेजों की जांच की, स्टॉक की गिनती की तथा सभी जब्त सामग्री को नियमानुसार सील किया।
आगे होगी कानूनी कार्यवाही
खाद्य विभाग द्वारा जब्त किए गए सिलेंडरों एवं दस्तावेजों की पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। नियमानुसार संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें प्रावधानों के तहत लाइसेंस निरस्त, जुर्माना एवं एफआईआर जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।
कलेक्टर की अपील
जिला कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी भी स्थान पर घरेलू गैस सिलेंडरों का अनुचित उपयोग, काले बाज़ारी, या वाणिज्यिक रूप में विक्रय की जानकारी हो, तो तत्काल खाद्य विभाग अथवा प्रशासन को सूचित करें। ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।