रिपोर्टर टेकराम कोसले
Masb news
तारीख: 10 मई 2025 | स्थान: जगदलपुर, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) द्वारा यह निर्णय संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया।
निलंबित शिक्षकों के नाम व कारण:
1. गौतम कुमार वर्मा (सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला कहच्छेनार – लोहण्डीगुड़ा)
स्कूल से अनाधिकृत अनुपस्थिति
छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत दोषी पाए गए
निलंबन अवधि में मुख्यालय: खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, लोहण्डीगुड़ा
2. मोसू राम (प्रधान अध्यापक, प्राथमिक शाला छोटेमुरमा – जगदलपुर)
शाला समय में शराब के नशे में आना
समय से पहले विद्यालय बंद करना
विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने पर निलंबित
मुख्यालय: खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जगदलपुर
3. राजकिशोर आचार्य (प्रधान अध्यापक, प्राथमिक शाला बाजारपारा करंजी – तोकापाल)
लगातार बिना अनुमति अनुपस्थित रहना
नियम 3 (1,2,3) के तहत निलंबित
मुख्यालय: खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, तोकापाल
4. प्रेमनाथ कश्यप (प्रधान अध्यापक, प्राथमिक शाला आमादुला – बकावण्ड)
शाला समय में नशा करना
बच्चों को शिक्षा न देना
अनियमित उपस्थिति के कारण निलंबन
मुख्यालय: खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, दरभा
5. दीपक कुमार ध्रुव (सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला मिचनार – लोहण्डीगुड़ा)
स्कूल से लगातार गैरहाजिर रहना
सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन
मुख्यालय: खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, लोहण्डीगुड़ा
निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा
प्रशासन की सख्ती का संकेत:
यह कार्रवाई शिक्षा विभाग की गंभीरता और अनुशासन को लेकर स्पष्ट संकेत देती है। छात्रों की शिक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।