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नकली खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर बाड़मेर प्रशासन का डंडा, बड़ी कार्रवाई I

नकली खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर बाड़मेर प्रशासन का डंडा, बड़ी कार्रवाई Iरिपोर्टर टेकराम कोसले

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बाड़मेर, राजस्थान – जिला प्रशासन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाल ही में एक सघन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें शहर व ग्रामीण क्षेत्र के कई दुकानों से लिए गए खाद्य सामग्री के नमूनों की जांच में भारी मिलावट, खराब गुणवत्ता और अमानक स्तर पाए गए।

इस कार्रवाई में 24 दुकानों, डेयरियों, फास्ट फूड केंद्रों व किराना व्यापारियों पर कुल ₹46,90,000 का जुर्माना लगाया गया है।

🧪 जांच में क्या मिला?

जांच के दौरान निम्नलिखित वस्तुओं में मिलावट, अशुद्धता, या अमानक गुणवत्ता पाई गई:

घी – कई ब्रांडों में सिंथेटिक और मिलावटी तत्व

दूध व दही – पानी मिलाना, फैट लेवल कम होना

मसाले (मिर्च, हल्दी) – रंग, डाई या अन्य हानिकारक पाउडर की मिलावट

सूजी, किशमिश, खोया – नमी अधिक, फंगस, अस्वच्छता

फास्ट फूड सामग्री – साफ-सफाई का अभाव, दूषित दूध/दही का उपयोग

📋 जुर्माना सूची (चयनित उल्लेख)

क्रम प्रतिष्ठान का नाम वस्तु जुर्माना

1 महावीर सेल्स एजेंसी घी (मिल्क बेस्ट) ₹6,00,000
2 कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी घी (मिल्क बेस्ट) ₹5,25,000
3 स्वरूप ट्रेडर्स घी (जयमूल) ₹4,50,000
4 खत्री किराना स्टोर घी (वास्तु) ₹4,20,000
5 मालू एंड संस घी (परिवार) ₹4,00,000
6 मरुधर दूध डेयरी घी (प्रसंग) ₹4,00,000
7 झाला एसोसिएट घी (तस्य) ₹3,00,000

बाकी प्रतिष्ठानों पर ₹10,000 से ₹2.50 लाख तक के जुर्माने लगाए गए।

📌 क्षेत्रवार विश्लेषण:

बाड़मेर शहर: अधिकांश प्रतिष्ठान यहीं के हैं, जिनमें कैफे, फास्ट फूड, दूध-घी व्यापारी और किराना स्टोर शामिल हैं।

गडरा रोड, चौहटन, धोरीमना, गुड़ामालानी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी नकली और घटिया सामग्री पाई गई है, जो चिंताजनक है।

⚠️ नागरिकों के लिए विशेष चेतावनी:

1. ब्रांडेड उत्पाद लेने के बावजूद मिलावट की संभावना है, क्योंकि कई ब्रांडों के नाम पर नकली घी व मसाले बिक रहे हैं।

2. लूज उत्पाद (दही, खोया, किशमिश) खरीदने से बचें – बिना लेबल, बिना स्रोत के ये सामग्री स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं।

3. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को नकली डेयरी प्रोडक्ट्स से गंभीर नुकसान हो सकता है।

👮‍♂️ प्रशासन की चेतावनी और अगली कार्यवाही:

सभी प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है।

बार-बार उल्लंघन करने वालों पर लाइसेंस रद्द और एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

खाद्य निरीक्षण और अचानक सैंपलिंग अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

🗣️ जिला प्रशासन की अपील:

> “हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सजग रहें। नकली खाद्य पदार्थों की सूचना मिलने पर सीधे खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला प्रशासन या हेल्पलाइन पर शिकायत करें। ऐसी जागरूकता ही मिलावटखोरों पर लगाम कस सकती है।”

📞 शिकायत के लिए संपर्क करें:

जिला खाद्य सुरक्षा कार्यालय, बाड़मेर

हेल्पलाइन: 1800-180-6000

ईमेल: food.safety@rajasthan.gov.in

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