रिपोर्टर टेकराम कोसले
Masb news
बलौदाबाजार, 1 जुलाई 2025/ आम जनता के हित में तथा रसोई गैस की कालाबाज़ारी और अवैध भंडारण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी और कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर श्री दीपक सोनी के स्पष्ट निर्देश पर खाद्य विभाग ने सोमवार को जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में विशेष जांच अभियान चलाकर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया।
इस अभियान के तहत विभागीय अधिकारियों ने शहर के विभिन्न निजी प्रतिष्ठानों में अचानक दबिश दी। जांच के दौरान दो प्रतिष्ठानों — साक्षी सीएससी सेंटर और सखी सेंटर (संचालिका श्रीमती रोमा नागदेव) में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का अनधिकृत उपयोग व भंडारण पाया गया। दोनों ही स्थानों से कुल 14 नग घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें 08 नग भरे हुए और 06 नग खाली सिलेंडर शामिल हैं।
जब्त सिलेंडरों का विवरण इस प्रकार है:
साक्षी सीएससी सेंटर: 04 भरे हुए + 03 खाली = 07 सिलेंडर
सखी सेंटर, रोमा नागदेव: 04 भरे हुए + 03 खाली = 07 सिलेंडर
जांच के दौरान यह पाया गया कि इन प्रतिष्ठानों द्वारा घरेलू उपयोग के लिए सब्सिडी वाली गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों को अधिक मूल्य पर बेचने एवं वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने की शिकायतें विगत कुछ दिनों से मिल रही थीं, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि जब्त किए गए सभी सिलेंडरों की रिपोर्ट तैयार कर विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है और आगे की जांच जारी है।
जनहित में चेतावनी:
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का वाणिज्यिक उपयोग पूर्णतः अवैध है। ऐसा करना आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं गैस नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन है, जिसके लिए सख्त दंडात्मक प्रावधान हैं। आम जनता से अपील की गई है कि वे ऐसे किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।