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बिना अनुमति बोर खनन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, वाहन जब्त

रिपोर्टर टेकराम कोसले

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बलौदाबाजार जिले के प्रशासन ने अवैध बोर खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिले में 30 जून 2025 तक कलेक्टर दीपक सोने द्वारा बोर खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति बिना एसडीएम की विधिवत अनुमति के बोर खनन नहीं कर सकता।

रविवार को इसी आदेश के उल्लंघन पर तहसील पलारी के ग्राम लकडिया में कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार, किसान सहदेव बघेल (पिता: धनसिंग बघेल) अपने खेत में बिना अनुमति बोर खनन करवा रहे थे।

मौके पर राजस्व विभाग की टीम, जिसमें एसडीएम पलारी दीपक निकुंज और तहसीलदार शामिल थे, ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जब बोर खनन की अनुमति संबंधित दस्तावेज मांगे गए, तो वाहन चालकों द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

जब्त किए गए वाहन:

बोर खनन वाहन क्रमांक: KA 01NV6599

चालक: रमेश कुमार, निवासी: जिला मुंगेली

सहायक वाहन क्रमांक: CG04NZ9891

चालक: राहुल सिंह

 

दोनों वाहनों को जब्त कर पलारी थाना प्रभारी के सुपुर्द किया गया है।

प्रशासन का संदेश:

कलेक्टर दीपक सोने ने स्पष्ट किया है कि जिले में जलस्तर को बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बोर खनन पर अस्थायी रोक आवश्यक है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन के आदेशों का पालन करें और किसी भी तरह की खुदाई या खनन के पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त करें।

निष्कर्ष:

यह कार्रवाई प्रशासन की सतर्कता और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की दिशा में एक सख्त कदम है। ऐसे मामलों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

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