रिपोर्टर टेकराम कोसले
masb news
*6 मई 2025, महासमुन्द।* ग्राम पंचायत बिरकोनी में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक टेमन गिलहरे को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला पंचायत महासमुन्द के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों से जियो टैगिंग और 90 दिवस के मस्टररोल जारी करने के एवज में अवैध रूप से धन लेने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जो जांच में सही पाई गई।
मामले की पुष्टि के बाद कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 की धारा 11 के तहत टेमन गिलहरे को सेवा से पृथक करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर महासमुन्द की अनुमति के उपरांत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आदेश जारी कर गिलहरे को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया।
प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के प्रति ‘शून्य सहिष्णुता’ की नीति अपनाई जाएगी।