रिपोर्टर टेकराम कोसले
Masb news
थाना भाटापारा शहर में दर्ज अपराध क्रमांक 288/2025 अंतर्गत धारा 07 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के मुख्य आरोपी गिरीश घिरवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के नेतृत्व में और साइबर सेल के तकनीकी सहयोग से की गई, जिसमें आरोपी की लंबे समय से तलाश जारी थी।
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पृष्ठभूमि – ऑनलाइन सट्टा गिरोह की पहले की कार्रवाई
पूर्व में थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर गोवा राज्य के बोगमालो क्षेत्र में दबिश दी गई थी, जहां 15 आरोपियों को रंगे हाथों ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करते हुए गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तार आरोपियों द्वारा निम्न तीन ऑनलाइन सट्टा पैनलों का संचालन किया जा रहा था:
1. खेलो यार
2. RBC 139
3. WeenBuzz 7
इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप, एलईडी टीवी, राउटर, इंटरनेट डिवाइस सहित ₹8,15,000 मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए थे। ये सभी आरोपी सट्टा एप्स की लॉगिन आईडी से आई.पी.एल. क्रिकेट मैचों में ऑनलाइन सट्टा खेलवा रहे थे।
मुख्य आरोपी – गिरीश घिरवानी का सरगना रोल
इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड गिरीश घिरवानी (उम्र 41 वर्ष), निवासी – कश्मीरी गली, प्लॉट नं. 635, त्रिभुज गार्डन, नागपुर (महाराष्ट्र) घटना के दौरान फरार हो गया था।
पुलिस ने लगातार साइबर तकनीकी विश्लेषण और संभावित ठिकानों पर निगरानी के माध्यम से आरोपी का सुराग तलाशा।
आखिरकार, पुलिस टीम ने उसे दिनांक 11 जुलाई 2025 को हिरासत में ले लिया।
पूछताछ में सामने आए अहम खुलासे:
पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी गिरीश घिरवानी ने बताया कि:
वह मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन सट्टा एप्स का संचालन करता था।
सट्टा एप में कार्यरत लड़कों को वेतन और कमीशन उनके बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से देता था।
सट्टा से प्राप्त रकम को बैंक खातों में डालकर, संबंधित एटीएम कार्ड्स के माध्यम से नगदी निकालता था।
नगदी रकम को हवाला माध्यमों से अन्य जगहों तक भेजा जाता था।
कानूनी धाराएं व आगे की कार्यवाही:
प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध निम्न कानूनी धाराएं पंजीबद्ध हैं:
छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 07
भारतीय न्याय संहिता (BNS): धारा 318(4), 319(2), 336(2), 336(3), 338, 340(2), 238, 111
आईटी एक्ट की धारा 66C, 66D
टेलीकम्युनिकेशन एक्ट की धारा 42(2)
आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक का संदेश:
पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि –
“ऑनलाइन अपराधों और सट्टा गिरोहों के विरुद्ध पुलिस की सतत निगरानी और तकनीकी जांच का यह परिणाम है कि मुख्य आरोपी को पकड़ा जा सका। बलौदाबाजार जिले में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
यदि आप चाहें, तो इस प्रेस नोट में शामिल की जा सकती हैं:
मुख्य आरोपी की फोटो
जब्त सामान की सूची
जिले में पिछले 2 वर्षों के सट्टा प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण (ट्रैक रिकॉर्ड)
जनता से अपील कि वे ऐसे गतिविधियों की सूचना गोपनीय रूप से पुलिस को देंI