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Loan: भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र में कर्जा एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपी न्यायिक रिमांड पर

भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने कर्जा एक्ट में की बड़ी कार्रवाई, आरोपी संतोष साहू गिरफ्तार

बलौदाबाजार। थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने ग्राम देवरी में कर्जा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी संतोष साहू उर्फ अफ्रीदी (26 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के नाम पर प्रार्थी से हजारों रुपये वसूलने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम देवरी निवासी अरविंद डांडे ने 17 नवंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी ने वर्ष 2021 में आरोपी संतोष साहू से ₹10,000 उधार लिया था। रकम लौटाने पर आरोपी ने ब्याज सहित ₹20,000 मांगे। प्रार्थी द्वारा रकम लौटाने के बाद भी आरोपी ने चक्रवृद्धि ब्याज ₹35,000 की मांग की और पैसे न देने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण प्रार्थी ने यह रकम भी आरोपी को दी। इसके बाद भी आरोपी ने समय-समय पर रकम की मांग जारी रखी और यहां तक कि प्रार्थी से एक ब्लैंक चेक भी ले लिया।

प्रकरण पर थाना भाटापारा ग्रामीण में अपराध क्र. 600/2024 धारा 308(2), 127(1), 296, 351(2) बीएनएस एवं कर्जा एक्ट की धारा 03, 04 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वसूलने तथा धमकी देने की बात स्वीकार की।

पुलिस ने आरोपी संतोष साहू को दिनांक 03 सितंबर 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की है। मामले की विवेचना जारी है।

सह संपादक

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