रिपोर्टर टेकराम कोसले
Masb news
दिनांक 04.01.2024 को थाना भाटापारा ग्रामीण में एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 08/2024 धारा 363, 366, 376 भा.दं.वि. एवं धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अजय मिरी (उम्र 21 वर्ष), निवासी ग्राम खोखली, थाना भाटापारा ग्रामीण को तत्काल गिरफ्तार किया गया एवं नाबालिग पीड़िता को सिलतरा, जिला रायपुर से सुरक्षित बरामद किया गया।
पुलिस की सशक्त एवं उत्कृष्ट विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्री सतीश कुमार जायसवाल द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध कर निम्नानुसार दंडित किया गया:
🔸 धारा 363 भा.दं.वि. – 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹100 का अर्थदंड
🔸 धारा 366 भा.दं.वि. – 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹100 का अर्थदंड
🔸 धारा 6 पॉक्सो एक्ट – 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹500 का अर्थदंड
सभी सजाएं एक साथ चलने का आदेश पारित करते हुए आरोपी को कुल 28 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹700 के कुल जुर्माने से दंडित किया गया।
इस प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं जांच कार्यवाही प्रधान आरक्षक क्रमांक 199 यशवंत सिंह एवं प्रधान आरक्षक क्रमांक 26 गिरीश टंडन, थाना भाटापारा ग्रामीण द्वारा की गई।
आरोपी का विवरण:
नाम: अजय मिरी
उम्र: 21 वर्ष
निवासी: ग्राम खोखली, थाना भाटापारा ग्रामीण