रिपोर्टर टेकराम कोसले
Masb news
बलौदाबाजार, 1 जुलाई 2025/ राज्य शासन ने नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों के हित में एक ऐतिहासिक और मानवीय निर्णय लिया है। हाल ही में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में “एकजाई पुनरीक्षित अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश-2013” की कंडिका 13(3) में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के तहत अब शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी भी राज्य शासकीय विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, “शहीद हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर प्रदेश और देश की रक्षा की है। ऐसे परिवारों को केवल एक ही विभाग तक सीमित कर देना अन्यायपूर्ण था। लंबे समय से शहीद परिवारों की यह मांग रही है कि उन्हें विभाग चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मुझे हर्ष है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने इस विषय में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर संशोधन को मंजूरी दी है।”
उन्होंने बताया कि अब शहीद परिजनों को राज्य शासन के किसी भी विभाग और किसी भी जिला अथवा संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति मिल सकेगी। पूर्व प्रावधान के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति केवल उसी विभाग में दी जाती थी, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक कार्यरत था। यह संशोधन शहीद परिजनों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करता है।
यह भी उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा को शहीद परिवारों एवं उनके संगठनों की ओर से लगातार यह मांग प्राप्त हो रही थी कि उन्हें केवल पुलिस विभाग तक सीमित न रखा जाए। उप मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सक्रिय पहल से यह विषय मंत्रिपरिषद में लाया गया और सर्वसम्मति से यह महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया।
यह निर्णय शहीद परिवारों को सम्मान, सुविधा और विकल्प की स्वतंत्रता प्रदान करेगा, जो उनके पुनर्वास में एक सकारात्मक और सशक्त कदम होगा।