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पिता के साथ मारपीट कर घर में आग लगाने वाले आरोपी पुत्र को चौकी बया पुलिस ने किया गिरफ्तार

रिपोर्टर टेकराम कोसले

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दिनांक 22.05.2025 को ग्राम रंगोरा निवासी प्रार्थी नरसिंग पैकरा द्वारा चौकी बया में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें बताया गया कि उसका पुत्र अमर सिंह पैकरा (उम्र 37 वर्ष) द्वारा शराब पीने हेतु पैसे की मांग की गई। जब प्रार्थी ने पैसे देने से मना किया, तब आरोपी ने क्रोधित होकर गाली-गलौज किया और फिर डंडा एवं हाथ मुक्के से प्रार्थी की पीठ व शरीर के अन्य भागों पर मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई।

घटना का क्रम:
मारपीट के बाद आरोपी ने पीड़ित को धमकी दी कि यदि उसे शराब के लिए पैसे नहीं दिए गए तो वह घर में आग लगा देगा। इसी धमकी के तहत आरोपी ने प्रार्थी के मकान में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। आग लगने से घर में रखे अनाज, कपड़े, दैनिक उपयोग की वस्तुएं तथा नगद रकम जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गए। इस घटना में कुल ₹1,08,500/- मूल्य के सामान की क्षति हुई है।

कानूनी कार्यवाही:
प्रार्थी की शिकायत पर चौकी बया पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 37/2025, अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), एवं 326(छ) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई:
पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी बया द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना की सूचना के मात्र 8 घंटे के भीतर आरोपी को ग्राम धनोरा (थाना पिथौरा, जिला महासमुंद) से हिरासत में लिया गया।

आरोपी का बयान:
पुलिस पूछताछ में आरोपी अमर सिंह पैकरा ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि वह शराब पीने का आदी है और घटना के दिन जब उसके पिता ने पैसे देने से मना किया तो वह क्रोध में आ गया और पहले मारपीट की तथा फिर आवेश में आकर घर में आग लगा दी।

आरोपी की स्थिति एवं न्यायिक प्रक्रिया:
दिनांक 23.05.2025 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्तमान में आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है।

 

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