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INCOME TAX:”इन्फ्लुएंसर की कमाई पर अब टैक्स, सरकार ने कसा शिकंजा – आयकर कोड 16021 लागू”

नई दिल्ली, 5 सितम्बर।
अगर आप सोशल मीडिया पर रील बनाकर या ब्रांड डील से कमाई करते हैं, तो अब सरकार आपकी कमाई पर टैक्स वसूल करेगी। आयकर विभाग ने कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के लिए नया प्रोफेशनल कोड 16021 लागू कर दिया है। इसके तहत अब हर इन्फ्लुएंसर को अपनी कमाई का पूरा हिसाब-किताब आयकर रिटर्न (ITR-3 या ITR-4) में दर्ज करना होगा।

प्रदेश में फिलहाल 300 से ज्यादा इंफ्लुएंसर आयकर विभाग की रडार पर हैं, जबकि आने वाले समय में यह संख्या दो हजार तक पहुँच सकती है। अब तक कंपनियां उन्हें TDS काटकर पेमेंट करती थीं, लेकिन पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

कैसे लगेगा टैक्स?

  • ITR-4 फॉर्म में धारा 44ADA के तहत अनुमानित आय पर टैक्स छूट मिल सकती है।

  • यदि सालाना आय 50 लाख से कम है, तो 50% यानी 25 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा।

  • यदि आय 50 लाख से अधिक है, तो पूरे इनकम पर टैक्स और खर्च का ऑडिट कराना होगा।

अब तक क्यों मुश्किल थी ट्रैकिंग?

पहले इन्फ्लुएंसर अपनी आय को अन्य प्रोफेशनल कैटेगरी में दिखाते थे, जिससे विभाग को उनकी असली कमाई और पेशा पहचानने में कठिनाई होती थी। यही वजह है कि अब उनके लिए अलग कोड 16021 लागू किया गया है।

देश में तेजी से बढ़ा इंफ्लुएंसर मार्केट

  • 2020: करीब 10 लाख इंफ्लुएंसर

  • 2024: 40 लाख से ज्यादा

देश के टॉप इन्फ्लुएंसर

  • कैरी मिनाटी – 21.3 मिलियन

  • भुवन बाम – 20.8 मिलियन

  • अमित भड़ाना – 9.8 मिलियन

  • प्रजकता कोली – 8.8 मिलियन

  • जाकिर खान – 7.8 मिलियन

मध्यप्रदेश के टॉप इन्फ्लुएंसर

  • पायल धरे – 4 मिलियन

  • नमन देशमुख – 3.6 मिलियन

  • ऋत्विक धनजानी – 3 मिलियन

  • तान्या मित्तल – 2.8 मिलियन

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2 thoughts on “INCOME TAX:”इन्फ्लुएंसर की कमाई पर अब टैक्स, सरकार ने कसा शिकंजा – आयकर कोड 16021 लागू””

  1. अब गवर्नमेंट ने दिवाली से जीएसटी पर बढ़िया रेट दर कम किए हैं जिससे आम लोगों को कम रेट में अब सारा चीज मिलेगा 18 परसेंट था 5% हो गया है 12% था वह 5% हो गया है और इनकम टैक्स में भी गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिज्यूम में 7 लाख इनकम तक एक्सेम्प्ट कर दिया है और अपना इत्र समय पर फाइल करवा जिससे आपको भविष्य में लोन आसानी से मिल जाए और सही तरीके से फाइल करवा थैंक यू एम ए एस बी न्यूज़

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