अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर आरक्षक हेमंत नायक सेवा से बर्खास्त।

 

बलौदा बाजार। दिनांक 03.07.2024 को प्राप्त एक शिकायत आवेदन की जांच में यह तथ्य सामने आया कि जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पदस्थ आरक्षक हेमंत नायक द्वारा पूर्व में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में पदस्थापना के दौरान, विभिन्न आवेदकों से अकाउंट फ्रीज एवं डी-फ्रीज कराने के नाम पर अवैध रूप से पैसे वसूले गए। साथ ही, आरक्षक हेमंत नायक के विरुद्ध इस प्रकार की अवैध वसूली से जुड़ी अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं।

शिकायत की जांच के बाद पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल थाना प्रभारी, सिटी कोतवाली को आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए। निर्देशानुसार थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 670/2025, धारा 166, 419, 409, 384 भादवि एवं 66C, 66D आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि आरक्षक हेमंत नायक ने फर्जी आईडी बनाकर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी ने अपने अपराध को स्वीकार किया।

आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मामले में आगे की जांच एवं विवेचना जारी है।

अपराध में प्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता पाए जाने के कारण आरक्षक हेमंत नायक को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

प्रधान संपादक

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