रायपुर। आज छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप सहायक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड वाले अभ्यर्थियो के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनके भर्ती का रास्ता खोल दिया है।

बता दे कि छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड वाले अभ्यर्थियों को मान्यता देने से वास्तविक सहायक शिक्षक के लिए पात्र डीएलएड अभ्यर्थियों को मेरिट में होते हुए भी नौकरी नहीं मिला था इस संबंध में डीएलएड अभ्यर्थियों के संगठन ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपने नियुक्ति को लेकर पिटिशन दायर किया था जिसमें उनको जीत मिली थी। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने कोर्ट के फैसले से सम्मान करते हुए डीएलएड अभ्यर्थियों के मेरिट सूची अनुसार भर्ती का आदेश जारी कर दिया है।