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थाना सिटी कोतवाली पुलिस की उत्कृष्ट कार्यवाही से हत्या के आरोपी को किया गया आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित।

सरजू प्रसाद साहू।

बलौदा बाजार -: थाना सिटी कोतवाली दिनांक 24.06.2025 माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी द्वारा किया गया दंडादेश पारित।

मृतक चिंतामणी वर्मा अपने परिवार सहित ग्राम रिसदा में निवास करता था, जिसमें उसका आरोपी पुत्र जितेन्द्र वर्मा के ऊपर बहुत कर्ज आ गया था। आरोपी पुत्र द्वारा अपने कर्ज की भरपाई करने हेतु अपने पिता को न्यूवोको सीमेंट संयंत्र के सामने रोड किनारे की जमीन को बेचकर कर्ज चुकाने के लिए रुपए पैसों की मांग करता था, जिस पर हमेशा से आरोपी जितेंद्र वर्मा एवं मृतक पिता चिंतामणि वर्मा के मध्य लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। इसी बात को लेकर दिनांक 15.03.2024 को आरोपी द्वारा मृतक से लड़ाई झगड़ा करते हुए घर बाडी में धारदार टाइल्स पत्थर से मारपीट कर अपने पिता चिंतामणि वर्मा की हत्या कर* दिया गया। कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्र. 186/2024 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

उक्त रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी जितेंद्र वर्मा को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर, चालान माननीय न्यायालय के समक्ष* प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय, सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया, अपराध सिद्ध होना पाया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी जितेंद्र वर्मा को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं ₹10,000 अर्थदंड की सजा आदेशित किया* गया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना, आरोपी की गिरफ्तारी एवं जांच कार्यवाही निरीक्षक अजय झा थाना प्रभारी सिटी कोतवाली द्वारा किया गया* है।

आरोपी- जितेंद्र वर्मा उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम रिसदा थाना सिटी कोतवाली

सह संपादक

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