सरजू प्रसाद साहू।
बलौदा बाजार -: थाना कसडोल दिनांक 30.05.202 समाधान सेल हेल्पलाइन नंबर की सहायता से अपराधिक कृत्यों में संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ में मिल रही है लगातार कामयाबी
छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक आरोपी विशाल साहू को किया गया गिरफ्तार
जिला बदर का आदेश होने के उपरांत भी आरोपी पारस नगर कसडोल में घूमते पाया गया
पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में आरोपी को मौके पर ही पकड़ कर लिया गया हिरासत में
किसी भी प्रकार की शिकायत, सूचना अथवा अपराधिक गतिविधि की जानकारी समाधान हेल्पलाइन नंबर 94792 20392 में करें प्रदान
बलौदा बाजार,पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन में आम जनों की शिकायत एवं समस्याओं का त्वरित निराकरण करने हेतु जिले में महत्वाकांक्षी योजना “समाधान सेल” प्रारंभ किया गया है, जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की सूचना, शिकायत अथवा अपराधिक गतिविधि की जानकारी “समाधान सेल” हेल्पलाइन नंबर 94792 20392 में व्हाट्सएप अथवा काल के जरिए प्रदान की जा सकती है। “समाधान सेल” के माध्यम से अपराधिक कृत्यों में संलिप्त व्यक्तियों की धरपकड़ में भी लगातार कामयाबी मिल रही है। इसी तारतम्य में आज दिनांक 30.05.2025 को “समाधान सेल” में प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कसडोल की पुलिस टीम द्वारा जिलाबदर आरोपी विशाल साहू को हिरासत में लिया गया है।
पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला दंडाधिकारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा धारा 3,5(ख) 2023 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत आरोपी विशाल साहू को जिलाबदर किया गया है। उक्त आदेश के तहत आरोपी को जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के साथ सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर, सक्ति, बेमेतरा, सारंगढ़-बिलाईगढ़ आदि जिले की सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है तथा आदेश में अनावेदक को न्यायालय की अनुमति के बिना जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने संबंधी आदेश का भी उल्लेख है। कि आज दिनांक 30.05.2025 को “समाधान सेल” में सूचना मिली कि जिलाबदर आरोपी विशाल साहू, पारस नगर कसडोल में घूम रहा है।
कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना कसडोल से उप निरीक्षक सुखेन नायक, प्रधान आरक्षक देवेंद्र देवांगन, आरक्षक आशुतोष बंजारे, प्रताप बंजारे एवं महिला आरक्षक सरस्वती नेटी पुलिस टीम द्वारा जिलाबदर आरोपी विशाल साहू को मौके पर ही पकड़ कर हिरासत में लिया गया। पुलिस द्वारा जिलाबदर के आदेश होने के उपरांत भी कसडोल नगर में घूमने संबंधी पूछताछ पर आरोपी द्वारा स्वयं के जिलाबदर का आदेश होना जानते हुए भी कसडोल नगर में घूमना स्वीकार किया गया। कि आरोपी का कृत्य धारा 14, 15 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का घटित पाए जाने से आरोपी को आज दिनांक 30.05.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।
आरोपी- विशाल साहू उम्र 22 वर्ष निवासी पारस नगर कसडोल थाना कसडोल