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अपराधिक मानव वध की धारा 105 बीएनएस के तहत आरोपी वाहन चालक को किया गया गिरफ्तार

रिपोर्टर सरजू प्रसाद साहू कसडोल

आरोपी वाहन चालक द्वारा अत्यंत तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर गैर इरादतन हत्या कर मृत्यु कारित किया गया

आरोपी वाहन चालक कुसमी-गिर्रा सडक मार्ग में दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले लोगों को ठोकर मारकर हो गया था फरार

दिनांक 29.04.2025 की रात्रि 10:15 बजे सूचना मिली कि ग्राम कुसमी-गिर्रा के बीच में रोड में एक एक्सीडेंट हुआ है। कि सूचना पर थाना पलारी से प्रधान आरक्षक लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा, आरक्षक सुमित कुमार भानु एवं जीयन वर्मा का पुलिस बल तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। घटनास्थल पर दो व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े थे, जिनको इलाज हेतु ले जाने के लिए पुलिसकर्मी एवं वहां पर खड़े अन्य वाहन चालकों द्वारा घायलों को इलाज हेतु गाड़ी में बैठाने में मदद किया जा रहा था। कि इसी बीच पलारी की ओर से आ रहे क्रूजर फोर्स वाहन क्र. CG22 U0958 के चालक द्वारा वहां पर खड़े लोगों को बहुत ही खतरनाक तरीके से, अत्यधिक तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए ठोकर मार दिया, जिससे मौके पर आहत सोनू चौहान की मृत्यु हो गई तथा अन्य लोग घायल हो गए।

इस बीच वाहन चालक ठोकर मारकर अत्यंत तेज गति से वहां से भाग गया। आरोपी वाहन चालक द्वारा यह जानते हुए भी कि अत्यंत तेज गति से वाहन चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है। उसके बाद भी वाहन चालक द्वारा अत्यधिक खतरनाक तरीके से वाहन को, तेज गति से चलाकर एक्सीडेंट कर दिया, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा अन्य लोग घायल हो गए। की रिपोर्ट पर थाना पलारी में अपराध क्र. 143/2025 धारा 281,125(A),105 बीएनएस एवं 184 MV एक्ट का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन में थाना पलारी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी वाहन चालक को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अत्यंत तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क दुर्घटना करना स्वीकार किया गया। प्रकरण में आरोपी को आज दिनांक 06.05.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समस्त प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।

आरोपी- परमेश्वर कुर्रे उम्र 45 साल निवासी ग्राम गबौद थाना पलारी

सह संपादक

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