प्रदेश में खाद्य सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने और भ्रामक उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बलौदाबाजार जिले में मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसी प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान टीम ने एर्नजल इलेक्ट्रोलाइट पेय पदार्थ का नमूना जांच हेतु लिया और बिना वैध पंजीयन के खाद्य पदार्थ बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए।
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🔹 एफएसएसएआई के निर्देश — ‘ओआरएस’ नाम का दुरुपयोग रोकने पर सख्ती
खाद्य सुरक्षा नियंत्रक आयुक्त श्री दीपक कुमार अग्रवाल एवं निदेशक (विनियामक अनुपालन प्रभाग, एफएसएसएआई) द्वारा हाल ही में राज्य के सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि
किसी भी रेडी-टू-सर्व (Ready-to-Serve) पेय पदार्थ या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक के पैकेजिंग पर ‘ओआरएस’ (ORS) शब्द का प्रयोग प्रतिबंधित है।
ऐसे उत्पाद उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं क्योंकि ओआरएस केवल फार्माकोपिया मानकों के अनुसार तैयार औषधीय घोल को कहा जा सकता है।
निर्देशों के तहत किसी भी कंपनी या विक्रेता द्वारा इस शब्द के उपयोग को भ्रामक और भेदक आचरण माना जाएगा।
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🔹 भाटापारा और बलौदाबाजार में निरीक्षण
अभिहित अधिकारी अक्षय कुमार सोनी के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मंगलवार को भाटापारा और बलौदाबाजार में कई मेडिकल एजेंसियों का निरीक्षण किया।
🔸 भाटापारा में स्थित “जगदम्बा मेडिकल एजेंसी” से एर्नजल इलेक्ट्रोलाइट पेय पदार्थ का नमूना जांच के लिए लिया गया।
🔸 वहीं बलौदाबाजार स्थित मिरी फार्मेसी में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वहां बिना वैध खाद्य पंजीयन के शिशु आहार, ग्लूकोज पाउडर, प्रोटीन पाउडर एवं इलेक्ट्रोलाइट पेय का विक्रय किया जा रहा था।
शंका के आधार पर ओरालाईट इलेक्ट्रोलाइट पेय का नमूना लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया है।
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🔹 बिना पंजीयन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
निरीक्षण के बाद प्रशासन ने उक्त फर्म को वैध खाद्य पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार के खाद्य पेय पदार्थ की क्रय-विक्रय रोकने के निर्देश दिए हैं।
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसे मामलों में कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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🔹 जनहित में अपील
खाद्य विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी पेय पदार्थ या खाद्य उत्पाद की खरीदारी करते समय एफएसएसएआई पंजीयन नंबर अवश्य जांचें।
यदि किसी उत्पाद पर पंजीयन अंक नहीं है या “ओआरएस ड्रिंक” जैसा भ्रामक शब्द लिखा है, तो तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग के नियंत्रण कक्ष या स्थानीय अधिकारी को सूचित करें।