कार्य में लापरवाही पर तहसील कार्यालय का वाचक निलंबित

TEJASWI NATH SONI

April 29, 2026

बलौदाबाजार, 29 अप्रैल 2026। शासकीय कार्यों में लापरवाही, बिना अनुमति अनुपस्थिति और मर्यादाहीन आचरण के मामले में तहसील कार्यालय के वाचक को निलंबित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नायब तहसील कार्यालय निपानिया में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 (वाचक) महेन्द्र कुमार साहू के विरुद्ध 12 मार्च 2026 को बिना सक्षम स्वीकृति के अनुपस्थित रहने, मर्यादाहीन व्यवहार तथा शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही बरतने के आरोप पाए गए थे। इस पर न्यायालय नायब तहसीलदार निपनिया द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

नोटिस का जवाब संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भाटापारा एवं नायब तहसीलदार निपनिया के प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत अपर कलेक्टर द्वारा महेन्द्र कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला कार्यालय बलौदाबाजार नियत किया गया है तथा इस अवधि में उन्हें मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। साथ ही प्रकरण में विभागीय जांच भी संस्थित की गई है।

सह संपादक

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