उधारी के नाम पर वसूली, धमकी और धोखाधड़ी — पति-पत्नी गिरफ्तार

बलौदाबाजार-: सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से ब्याज वसूलने, मारपीट करने और खाली चेक का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी करने के गंभीर मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई कर्जा एक्ट और भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत की गई है।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हेमलाल सिन्हा (48 वर्ष) और उनकी पत्नी पिंकी सिन्हा (42 वर्ष) के रूप में हुई है, जो राधा विहार कॉलोनी, बलौदाबाजार के निवासी हैं।

क्या है पूरा मामला?

आवेदक हेमंत कन्नौजे ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि हेमलाल सिन्हा और पिंकी सिन्हा ने उन्हें ब्याज पर रकम उधार दी थी और इसके एवज में दो खाली चेक ले लिए थे।

भुगतान के बाद भी उत्पीड़न: आवेदक ने उधार की पूरी रकम चुका दी थी, लेकिन आरोपियों ने खाली चेक वापस नहीं किए। इसके बजाय, उन्होंने ब्याज के नाम पर आवेदक से अतिरिक्त राशि वसूलना शुरू कर दिया।

धमकी और धोखाधड़ी: जब आवेदक ने और रकम देने से इनकार किया, तो आरोपियों ने उसे मारपीट करने और जान से मारने की धमकी दी। इससे भी बढ़कर, उन्होंने पूर्व में लिए गए खाली चेक में अतिरिक्त रकम भरकर धोखाधड़ी की, जिससे चेक बाउंस हो जाए और आवेदक पर दबाव बनाया जा सके।

पुलिस कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल मार्गदर्शन में, सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले की गहन जांच की। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने न केवल अवैध रूप से ब्याज वसूला, बल्कि चेक का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी भी की और धमकाने का कृत्य किया।

थाना सिटी कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ अपराध क्र. 951/2025 के तहत धारा 420 (धोखाधड़ी), 506 (जान से मारने की धमकी), 384 (जबरन वसूली), 34 (सामान्य आशय) और 04 कर्जा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

पूछताछ में दोनों आरोपी पति-पत्नी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने उन्हें 04 अक्टूबर 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध सूदखोरी और लोगों को ब्लैकमेल कर परेशान करने वाले तत्वों के खिलाफ एक सख्त संदेश है।

सह संपादक

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