रिपोर्टर टेकराम कोसले
Masb news
दिनांक 02 जुलाई 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने के 10 प्रकरणों में प्रत्येक चालक पर ₹10,000 के अनुसार कुल ₹1,00,000 का अर्थदंड लगाया गया।
● यातायात शाखा कसडोल एवं बलौदाबाजार द्वारा ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से सघन चेकिंग कर इन चालकों को पकड़ा गया।
● पुलिस ने सभी चालकों के वाहनों को विधिवत जप्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।
जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा नशे में वाहन चलाने वालों पर नियंत्रण हेतु जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा निरंतर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में, यातायात शाखा कसडोल एवं बलौदाबाजार ने ब्रेथ एनालाइजर से जांच करते हुए 10 वाहन चालकों को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा।
इन सभी मामलों में मोटर यान अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही करते हुए वाहनों को जब्त कर चालकों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा सभी 10 आरोपियों को ₹10,000-10,000 के अनुसार कुल ₹1,00,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
पुलिस की यह सख्त कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी, ताकि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।