बलौदाबाज़ार/भाटापारा, 20 नवम्बर 2025। थाना हथबंद क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के संवेदनशील मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को 28 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई थाना हथबंद पुलिस की त्वरित और पेशेवर विवेचना का परिणाम मानी जा रही है।
घटना 19 मई 2024 की है, जब आरोपी बहला-फुसलाकर नाबालिग को अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में थाना हथबंद पुलिस ने अपराध क्रमांक 110/2024, धारा 363, 366, 376 भादवि एवं धारा 04, 06 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर मजबूत साक्ष्यों के आधार पर समयबद्ध विवेचना पूरी कर चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया।
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न्यायालय का निर्णय
माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, भाटापारा श्री सतीश कुमार जायसवाल ने प्रकरण का परीक्षण करते हुए आरोपी पुनेश चतुर्वेदी (उम्र 24 वर्ष), निवासी ग्राम खिलोरा, थाना हथबंद को दोषी करार दिया।
अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत निम्नानुसार सजा सुनाई—
धारा 363 भादवि — 03 वर्ष कठोर कारावास व ₹100 अर्थदंड
धारा 366 भादवि — 05 वर्ष कठोर कारावास व ₹500 अर्थदंड
पाक्सो धारा 06 — 20 वर्ष कठोर कारावास व ₹500 अर्थदंड
इस प्रकार कुल 28 वर्ष कठोर कारावास और ₹1100 अर्थदंड से दंडित किया गया।
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उत्कृष्ट विवेचना के लिए पुलिस टीम प्रशंसित
इस प्रकरण की व्यापक जाँच व विवेचना प्रधान आरक्षक 119 अश्विनी वर्मा एवं आरक्षक 630 उमाशंकर कुर्रे, थाना हथबंद द्वारा की गई, जिनके प्रयास से न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
यह फैसला नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर कानून के कठोर प्रावधानों और पुलिस–न्यायालय की तत्परता का स्पष्ट उदाहरण है। न्यायालय ने संदेश दिया है कि ऐसे जघन्य अपराधों के दोषियों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी।