बलौदाबाजार, 20 नवम्बर। जिला शिक्षा विभाग ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही, मद्यपान कर विद्यालय आने और शाला समय में अनुपस्थित रहने जैसी गंभीर अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई करते हुए एक प्रधानपाठक और दो सहायक शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड सिमगा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला मोटियारीडीह में पदस्थ प्रधानपाठक उमेश कुमार वर्मा एवं सहायक शिक्षक (एल.बी.) संदीप कुमार साहू के विरुद्ध यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि दोनों शिक्षक मद्यपान की स्थिति में विद्यालय पहुंचे तथा शाला समय में अनुपस्थित पाए गए।
इस आचरण को सरकारी सेवा के विपरीत मानते हुए कार्रवाई की सिफारिश की गई।

इसी प्रकार विकासखंड सिमगा के ही शासकीय प्राथमिक शाला दर्रीपारा केसदा में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) मिथलेश कुमार वर्मा को निर्वाचन कार्य में बी.एल.ओ. (BLO) की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने सौंपे गए कर्तव्य का दायित्वपूर्वक निर्वहन नहीं किया। निर्वाचन कार्य में इस प्रकार की लापरवाही को गंभीर अनुशासनहीनता माना गया।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तीनों शिक्षकों के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 9 का उल्लंघन मानते हुए प्रधानपाठक उमेश कुमार वर्मा, सहायक शिक्षक संदीप कुमार साहू और मिथलेश कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में तीनों शिक्षकों का मुख्यालय क्रमशः विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कसडोल एवं पलारी निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
