मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर, 9 जून 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, किसानों के हित, सार्वजनिक परिवहन, खनन प्रबंधन और योग शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
CSPTCL के IPO को सैद्धांतिक मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। इससे आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर मिलेगा तथा कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी।
कृषक उन्नति योजना का नया स्वरूप
खरीफ 2026 से किसानों को धान के स्थान पर अन्य फसलें लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। यह सहायता एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर प्रदान की जाएगी।
पीडीएस हितग्राहियों को चना वितरण जारी रहेगा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना क्रय करने की अनुमति दी गई है। इससे खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहेगा।
योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
मंत्रिपरिषद ने ‘योग’ विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने की मंजूरी दी है। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय और प्रभावी संचालन सुनिश्चित होगा।
240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के अंतर्गत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) को मंजूरी दी गई है। इससे नागरिकों को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।
नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचना विकास को गति मिलेगी।
खनिज नियमों में संशोधन
छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली अनिवार्य होगी। साथ ही भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में वृद्धि की गई है। इस निर्णय से अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित होगी।
इन फैसलों को राज्य के कृषि, ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य एवं खनिज क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।