रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात महिला बदमाश मुस्कान रात्रे को जिला बदर कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के तहत यह आदेश जारी किया है।
पुलिस के अनुसार मुस्कान रात्रे लंबे समय से अवैध गतिविधियों में संलिप्त रही है। उसके विरुद्ध नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब कारोबार, मारपीट, धमकी, हत्या के प्रयास, गांजा बिक्री सहित 20 से अधिक आपराधिक प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हैं। लगातार की गई प्रतिबंधात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई के बावजूद उसके व्यवहार में सुधार नहीं देखा गया।
3 माह तक 6 जिलों से रहेगी बाहर
जारी आदेश के अनुसार मुस्कान रात्रे को आगामी 3 माह की अवधि के लिए रायपुर कमिश्नरेट क्षेत्र के अलावा रायपुर ग्रामीण, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद एवं बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है।
जिला बदर आदेश का उद्देश्य
पुलिस प्रशासन का मानना है कि इस कार्रवाई से अपराधी के प्रभाव क्षेत्र को समाप्त करने, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने तथा आम नागरिकों, व्यापारियों एवं गवाहों में व्याप्त भय के वातावरण को खत्म करने में मदद मिलेगी।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर अवधि के दौरान यदि संबंधित महिला बिना सक्षम अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो उसके विरुद्ध पृथक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कहा है कि अपराध एवं अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।