रायगढ़ शादी का झांसा देकर नाबालिग का शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई

SARJU PRASAD SAHU

January 17, 2026

रायगढ़ । 11 जनवरी 2026  रायगढ़ की सिटी कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लापता हुई एक नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसका शारीरिक शोषण करने वाले 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

घटना का विवरण

परिजनों के अनुसार, बालिका 8 जनवरी 2026 की शाम को घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। काफी खोजबीन के बाद जब उसका कोई सुराग नहीं मिला, तो 9 जनवरी को पीड़िता के पिता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस की कार्रवाई और दस्तयाबी

थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की मदद से 10 जनवरी को बालिका को खोज निकाला।

पूछताछ: महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ‘बाल हितैषी कक्ष’ में की गई पूछताछ में बालिका ने बताया कि करम सारथी (उर्फ रोशन) उसे शादी का झांसा देकर ग्राम टारपाली ले गया था।

गंभीर आरोप: आरोपी ने बालिका के नाबालिग होने की जानकारी होने के बावजूद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

आरोपी की गिरफ्तारी

बालिका के बयानों और चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर पुलिस ने मामले में कड़ी धाराएं जोड़ीं:

धाराएं: BNS की धारा 87, 65(1) और पॉक्सो एक्ट (POCSO) की धारा 4।

गिरफ्तारी: पुलिस ने ग्राम टारपाली (थाना चक्रधरनगर) में दबिश देकर आरोपी करम सारथी (पिता आनंद राम सारथी) को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस की अपील: > नाबालिगों से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि या गुमशुदगी की सूचना तुरंत पुलिस को दें। समय पर मिली जानकारी बड़ी अनहोनी को रोकने में सहायक होती है।

सराहनीय भूमिका: इस पूरी कार्रवाई में उप निरीक्षक दिलीप कुमार बेहरा और कोतवाली स्टाफ का विशेष योगदान रहा।

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