जांजगीर-चांपा। शासकीय प्राथमिक शाला तेलीपारा डोंगाकोहरौद से जुड़े वायरल वीडियो मामले में जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रधान पाठक भुवनेश्वर कौशिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश पर कराई गई जांच के बाद की गई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पामगढ़ को जांच के निर्देश दिए थे। जांच पूरी होने के बाद प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधान पाठक के विरुद्ध निलंबन आदेश जारी किया।
जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वायरल वीडियो तथा जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रधान पाठक का आचरण गंभीर कदाचार की श्रेणी में पाया गया। उनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान भुवनेश्वर कौशिक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, नवागढ़ निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय सेवाओं में अनुशासन, मर्यादा और आचरण नियमों का उल्लंघन करने वाले मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।