आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई: निठोरा से 28 बल्क लीटर अवैध महुआ शराब जब्त, आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज

BIRENDRA KUMAR SEN

August 22, 2026

आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई: निठोरा से 28 बल्क लीटर अवैध महुआ शराब जब्त, आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज

 ​कसडोल (बलौदा बाजार-भाटापारा):जिले के कसडोल वृत्त क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी जलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में आबकारी टीम ने ग्राम निठोरा में दबिश देकर 28 बल्क लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब बरामद की। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत गैर-जमानती धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।

विभागीय जानकारी के अनुसार, 22 अगस्त 2026 को मुखबिर की सूचना पर कसडोल वृत्त अंतर्गत निठोरा क्षेत्र में आबकारी अमले ने घेराबंदी की। कार्रवाई के दौरान संदेही हेमलाल चौहान (पिता: नरेश चौहान, उम्र 24 वर्ष, मूल निवासी ग्राम लिमउगुड़ा, हाल मुकाम निठोरा) के कब्जे से 28 बल्क लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब जब्त की गई।

आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत गैर-जमानती अपराध पंजीबद्ध कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद से क्षेत्र के अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप का माहौल है।

इस छापामार कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी जलेश कुमार सिंह के साथ आरक्षक अभिषेक राठौर, निकिता चौहान, हेमंत कुमार वर्मा, प्रकाश कुमार तथा महिला सैनिक राजकुमारी पैकरा एवं दुर्गा ध्रुव की सक्रिय भूमिका रही।

प्रकरण एक नजर में

    • दिनांक: 22 अगस्त 2026
    • स्थान: ग्राम निठोरा, वृत्त कसडोल (जिला बलौदा बाजार-भाटापारा)
    • आरोपी: हेमलाल चौहान (24 वर्ष), पिता: नरेश चौहान
    • जब्ती: 28 बल्क लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब
    • लागू धाराएं: 34(2) एवं 59(क) आबकारी एक्ट

संपादकीय टिप्पणी: यह समाचार विभागीय अधिकृत जानकारी के आधार पर प्रकाशित किया गया है। किसी भी प्रकरण में अंतिम कानूनी स्थिति सक्षम न्यायालय के फैसले के अधीन होगी।

जिला रिपोर्टर बलौदा बजार

Share this content:

Leave a Comment