रायपुर, 7 जुलाई 2025 लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने उन शिक्षकों पर सख्ती दिखाई है जिन्होंने युक्तियुक्तकरण (Rationalization) के बाद नई संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। संचालनालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ऐसे शिक्षकों का वेतन आगामी आदेश तक रोका जाएगा और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। पूर्व में 2 अगस्त 2024 और 28 अप्रैल 2025 को जारी आदेशों के आधार पर राज्य भर की शालाओं में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया संपन्न की गई थी, जिसके तहत अतिशेष शिक्षकों को काउंसिलिंग के माध्यम से जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर पुनः पदस्थ किया गया था।
लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत प्राप्त है।
प्रमुख बिंदु:
युक्तियुक्तकरण के तहत कार्यभार न संभालने वाले शिक्षकों का वेतन रुकेगा।
उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
न्यायालय से अंतरिम राहत प्राप्त शिक्षक इस आदेश से वंचित रहेंगे।