शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक पर न्यायालय ने ठोका ₹10,000 का जुर्माना, लाइसेंस निलंबन की भी होगी कार्रवाई yu
बलौदाबाजार। जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा सख्त अभियान लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय के निर्देशन में चलाए जा रहे इस चेकिंग अभियान के तहत शराब के नशे में वाहन चलाने वाले एक चालक पर माननीय न्यायालय ने ₹10,000 का भारी अर्थदंड लगाया है।
जानकारी के अनुसार, थाना गिधौरी पुलिस द्वारा क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस टीम ने ब्रेथ एनालाइजर मशीन की मदद से जांच की, जिसमें एक वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने तत्काल मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन को विधिवत जब्त किया और प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।
मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने शराब पीकर वाहन चलाने के जुर्म में चालक को कुल ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।
ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा निलंबित पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ केवल चालानी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि सख्त प्रशासनिक कदम भी उठाए जा रहे हैं। पकड़े गए चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कराने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जा रही है।
पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे शराब पीकर या किसी भी प्रकार के नशे की हालत में वाहन न चलाएं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।