उपभोक्ता अधिकारों के प्रति सजग हों ग्रामीण: पौंसरी में जागरूकता शिविर आयोजित

BIRENDRA KUMAR SEN

April 21, 2026

उपभोक्ता अधिकारों के प्रति सजग हों ग्रामीण: पौंसरी में जागरूकता शिविर आयोजित

बलौदाबाजार | 20 अप्रैल, 2026 छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्देशानुसार, जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा बलौदाबाजार विकासखण्ड के ग्राम पौंसरी (दुर्गा चौक) में एक दिवसीय उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और धोखाधड़ी से बचने के उपायों के बारे में शिक्षित करना था।

​शिविर के दौरान जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष रंजना दत्ता एवं सदस्यगण हरजीत सिंह चावलाशारदा सोनी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि:

  • गुणवत्ता का अधिकार: हर उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है।
  • जांच परख: सामान खरीदते समय कीमत, एक्सपायरी डेट, मात्रा और सेवा शर्तों की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए।
  • इन क्षेत्रों में रखें सावधानी: बीमा, मेडिकल क्लेम, बैंक व फाइनेंस कंपनियां, परिवहन और विशेष रूप से ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सावधानी बरतें।
  • शिकायत का प्रावधान: मिलावट, अधिक मूल्य वसूली या सेवा में कमी पाए जाने पर उपभोक्ता सीधे आयोग की शरण ले सकते हैं।

​ग्रामीणों को तकनीक से जोड़ने के लिए ‘ई-जागृति’ पोर्टल और ‘ई-हियरिंग’ प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई।

​”अब उपभोक्ता घर बैठे ही डिजिटल माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और सुनवाई में ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है।”

​शिविर में अधिवक्ता अनिमेष त्रिवेदी ने रेस्क्यू पर्सन के रूप में उपभोक्ता कानून की प्रक्रियाओं को सरल शब्दों में समझाया और ग्रामीणों से इनका लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों द्वारा पूछे गए प्रश्नों और शंकाओं का मौके पर ही समाधान किया गया।

​इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शारिक खान, सचिव गणेश शंकर साहू, राज्य विधिज्ञ परिषद के उपाध्यक्ष भास्कर प्रसाद साहू, सरपंच मंजुला ध्रुव सहित आयोग के कर्मचारी दिनेश शर्मा, राजेश्वर इंग्ले, धीरज दुबे और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

जिला रिपोर्टर बलौदा बजार

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