​रायपुर: गांजा तस्करी के मामले में महिला आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई जेल और जुर्माने की सजा

BIRENDRA KUMAR SEN

June 30, 2026

​रायपुर: गांजा तस्करी के मामले में महिला आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई जेल और जुर्माने की सजा

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान और फास्ट ट्रायल प्रक्रिया के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। रायपुर के थाना पुरानी बस्ती क्षेत्र में गांजा तस्करी के एक मामले में माननीय न्यायालय ने महिला आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) किरण थवाईत की अदालत ने आरोपी महिला पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है।

​पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 17/2026 के तहत धारा 20(बी) एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में आरोपी महिला हिना परवीन उर्फ छोटी (पति वसीम खान, निवासी: मुस्लिम मोहल्ला, बंदवापारा, थाना पुरानी बस्ती, रायपुर) के खिलाफ मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त होने के चलते कार्रवाई की गई थी।

​मामले की पूरी जांच के बाद पुलिस ने माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र (चार्जशीट) प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए ठोस साक्ष्यों और मजबूत विवेचना को सही पाया। विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत की अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 09.01.2026 से 24.06.2026 तक की अवधि के लिए सश्रम कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अर्थदंड की राशि जमा नहीं की जाती है, तो आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

​इस फैसले के बाद रायपुर पुलिस विभाग ने इसे नशे के खिलाफ जारी अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) के निर्देशन में शहर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

​”नशे के मामलों में तेजी से न्याय सुनिश्चित करने और अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए विशेष अभियान और फास्ट ट्रायल प्रक्रिया चलाई जा रही है। समाज में नशे के खिलाफ एक कड़ा संदेश जाना बेहद जरूरी है।”

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), रायपुर

 

​स्थानीय पुलिस का कहना है कि यह फैसला नशे के काले कारोबार में शामिल लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। रायपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों के खिलाफ यह अभियान आगे भी और तेजी से जारी रहेगा तथा किसी भी स्तर पर अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिला रिपोर्टर बलौदा बजार

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