रायगढ़ नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने वाला मानव तस्करी गिरोह ध्वस्त, 5 आरोपी गिरफ्तार

SARJU PRASAD SAHU

April 15, 2026

रायगढ़। 15 अप्रैल 2026 छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पुलिस ने मानव तस्करी के एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले का खुलासा करते हुए एक ऐसे गिरोह को ध्वस्त किया है, जो काम दिलाने के बहाने नाबालिग लड़कियों का सौदा करता था। पुलिस ने इस मामले में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से एक खरीदार समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक 17 वर्षीय नाबालिग को महज 1.5 लाख रुपये में बेचकर उसकी जबरन शादी करा दी थी।

घटना का विवरण: काम का झांसा और सौदेबाजी
मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने साहस दिखाते हुए 11 अप्रैल 2026 को थाना कोतरारोड़ में अपनी आपबीती सुनाई। पीड़िता के अनुसार, नवंबर 2025 में उसकी एक परिचित (विधि से संघर्षरत बालिका) ने उसे अच्छा काम दिलाने का बहाना बनाया और रायगढ़ ले आई। वहां उसे एक सक्रिय गिरोह के सुपुर्द कर दिया गया।

गिरोह के सदस्यों ने पीड़िता को मध्य प्रदेश के सागर ले जाकर सुनील दीक्षित नामक व्यक्ति को ₹1,50,000 में बेच दिया और एक मंदिर में जबरन उसकी शादी करा दी। वहां पीड़िता के साथ लगातार शारीरिक शोषण किया गया। किसी तरह वहां से भागकर रायगढ़ पहुंची पीड़िता को आरोपियों ने फिर से बहला-फुसलाकर देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और रेस्क्यू

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशिक्षु डीएसपी अजय नागवंशी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए।

पीड़िता का सुरक्षित रेस्क्यू किया और महिला अधिकारी के समक्ष बयान दर्ज कराए।

आरोपियों के कब्जे से सौदेबाजी की रकम में से शेष ₹7,000 और मोबाइल फोन जब्त किए।

मध्य प्रदेश के छतरपुर में दबिश देकर मुख्य खरीदार सुनील दीक्षित को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपियों की सूची

पुलिस ने अब तक निम्नलिखित आरोपियों को जेल भेजा है।

सिरिन बानू उर्फ पूजा उर्फ बॉबी (चाची): उम्र 45 वर्ष, रायगढ़।,बिंदिया रात्रे: उम्र 23 वर्ष, रायगढ़।,मोहम्मद दानिश उर्फ चीकू: उम्र 20 वर्ष, रायगढ़।,सुनील दीक्षित (खरीदार): उम्र 37 वर्ष, छतरपुर (म.प्र.)।

एक विधि से संघर्षरत बालिका (जिसे किशोर न्यायालय भेजा गया है)।

एक अन्य आरोपी अभय यादव फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश जारी है।)

सख्त कानूनी धाराएं

पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है:

धाराएं: 137(2), 143, 96, 98, 99, 64, 3(5) BNS एवं 6 पॉक्सो एक्ट।

एसएसपी का कड़ा संदेश

एसएसपी रायगढ़, शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा।

जिले में देह व्यापार और मानव तस्करी के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जा रही है। पूर्व में पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई कर चेतावनी दी गई थी। जो भी मासूमों के जीवन से खिलवाड़ करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

इस सफल कार्रवाई ने छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश तक फैले मानव तस्करी के नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। रायगढ़ पुलिस की इस संवेदनशीलता और तत्परता की क्षेत्र में सराहना हो रही है।

संपादक { विज्ञापन‍ }

Share this content:

Leave a Comment