एक निवासी को ग्राम सांकरा में बिकाऊ ज़मीन का झांसा देकर 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने तीन नए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर फर्जी दस्तावेज बनाकर योजनाबद्ध तरीके से ठगी का आरोप है।
भाटापारा । 02 जनवरी 2026 ज़मीन की नकली बिक्री के एक बड़े मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। थाना भाटापारा शहर ने तीन नए आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो पहले से चल रही जांच में फरार चल रहे थे। ये आरोपी 50 लाख रुपये की ज़मीन धोखाधड़ी करने के मामले में शामिल बताए जा रहे हैं।
यह गिरफ्तारी एक पुराने मामले में हुई है।जिसमें मुख्य आरोपी लक्ष्मण चौहान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। नए गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जनार्दन नेताम (34 वर्ष), रमन लाल नादिया (42 वर्ष) और सुनील अग्रवाल (49 वर्ष) शामिल हैं।
मामले की पूरी कहानी
मार्च 2025 में, प्रार्थी राधेश्याम आर्य ने थाना भाटापारा शहर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने उन्हें ग्राम सांकरा में “अच्छी बिकाऊ ज़मीन” होने का झांसा दिया।
आरोपियों ने ज़मीन का नक्शा दिखाकर 68 लाख रुपये प्रति एकड़ के भाव से सौदा तय किया। इसके बाद एक इकरारनामा (समझौता) भी बनाया गया और बयाना (अग्रिम भुगतान) के तौर पर राधेश्याम आर्य ने आरोपियों को 50 लाख रुपये दे दिए।
10-11 मार्च 2025 को जब राधेश्याम ने खुद जाकर जाँच की, तो पता चला कि ज़मीन का कोई सौदा ही नहीं हुआ था। आरोपियों ने कूटरचित (नकली) दस्तावेज बनाकर, पहले से योजना बनाई थी और षड्यंत्रपूर्वक उनके साथ धोखाधड़ी की थी।
पुलिस की कार्रवाई
इस रिपोर्ट पर थाना भाटापारा शहर में अपराध क्रमांक 377/2025 दर्ज किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 340(2), 318(2), 319(2), 3(5), 336(2), 338, 61(2) के तहत कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन में थाना भाटापारा शहर की टीम ने पहले से गिरफ्तार आरोपी से विस्तृत पूछताछ की और अन्य सबूत जुटाए।
इसी जांच के आधार पर तीन अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कुबूल किया है। उन्होंने माना कि उन्होंने योजना बनाकर, फर्जी आधार कार्ड और अन्य नकली दस्तावेज तैयार किए और ज़मीन खरीद-बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी की।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण
1. जनार्दन नेताम (34 वर्ष) मूल निवासी ग्राम झरगांव, थाना देवभोग, जिला गरियाबंद। वर्तमान में फ्लैट नंबर 43, एस.एस. प्लाजा, जैनम विहार कॉलोनी के सामने, लालपुर, रायपुर (थाना टिकरापारा) में रहते हैं।
2. रमन लाल नादिया (42 वर्ष) निवासी श्रीराम नगर, चंगोराभाठा, रायपुर (थाना डीडी नगर, जिला रायपुर)।
3. सुनील अग्रवाल (49 वर्ष) निवासी नांदघाट, थाना नांदघाट, जिला बेमेतरा।
अगले कदम
आज 02.01.2026 को आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस मामले की और गहन जाँच कर रही है।
यह धोखाधड़ी का मामला नागरिकों के लिए एक चेतावनी है कि ज़मीन-जायदाद के लेन-देन में बेहद सतर्क रहें। किसी भी संपत्ति की खरीदारी से पहले मूल दस्तावेजों की अच्छी तरह जाँच करें, वकील से सलाह लें और ज़मीन का स्थल पर जाकर भौतिक सत्यापन अवश्य करें। सरकारी रिकॉर्ड (भू-अभिलेख) से स्वतंत्र रूप से स्वामित्व की पुष्टि करना भी बहुत ज़रूरी है।