भाटापारा: शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस का शिकंजा, कोर्ट ने लगाया 55 हजार का जुर्माना
बलौदाबाजार-भाटापारा। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन में यातायात शाखा भाटापारा द्वारा की गई कार्रवाई में माननीय न्यायालय ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले चार चालकों पर भारी अर्थदंड लगाया है।

यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग कर वाहन चालकों की जांच की गई। इस दौरान 04 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़े गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके वाहन जब्त किए और मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
दिनांक 06.04.2026 को इन मामलों पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया:
- 03 प्रकरणों में: प्रत्येक चालक पर ₹15,000-15,000 का जुर्माना लगाया गया।
- 01 प्रकरण में: चालक पर ₹10,000 का अर्थदंड आरोपित किया गया।
- कुल जुर्माना: चारों चालकों को मिलाकर कुल ₹55,000 का अर्थदंड भुगतना होगा।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ यह अभियान भविष्य में भी इसी तरह जारी रहेगा। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और नशे की हालत में वाहन न चलाएं, जिससे वे स्वयं और दूसरे सड़क उपयोगकर्ता सुरक्षित रह सकें।