आरोपियों द्वारा पूर्व में जुआ खेलने की बात को लेकर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट कर पहुंचाया गया गंभीर चोंट
आरोपियों द्वारा ग्राम करमदा में चौक के पास एवं घर के अंदर घुसकर किया गया मारपीट
प्रार्थीया शीबा खूंटे निवासी ग्राम करमदा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 17.10.2025 को रात्रि 09:00 बजे उसके पति हरिनारायण खूंटे एवं ससुर मालिक राम खूंटे दोनों भागते हुए घर में आए। उनके शरीर में गंभीर चोट के निशान थे तथा खून निकल रहा था। उनके पीछे-पीछे आरोपी संजय साहू, गोवर्धन साहू एवं अन्य आरोपी भी हाथ में डंडा लेकर पहुंचे तथा अश्लील गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए पुनः उसके पति एवं ससुर के साथ मारपीट करने लगे।
प्रार्थीया एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा किसी तरह झगड़ा छुड़वाकर आरोपियों को घर से बाहर निकाला गया। तत्पश्चात पूछताछ करने पर उसके पति द्वारा बताया गया कि ग्राम करमदा में बाजार चौक सोसायटी के पास आरोपियों द्वारा पूर्व में जुआ खेलने की बात को लेकर अश्लील गाली-गलौज किया जाने लगा। मना करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडे से मारपीट की। बीच-बचाव करने आए उसके पिता मालिक राम के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की।
इस रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 1011/2025, धारा 296, 115(2), 351(2), 333, 3(5), 117(2) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा जांच एवं विवेचना की कार्यवाही करते हुए मामले में शामिल 04 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने पूर्व में जुआ खेलने की बात को लेकर आवेश में आकर प्रार्थी के पति एवं ससुर के साथ अश्लील गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।
प्रकरण में शामिल सभी चारों आरोपियों को दिनांक 25.10.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।
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आरोपियों के नाम —
1. संजय साहू, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम करमदा, थाना सिटी कोतवाली
2. तोमेश उर्फ गोवर्धन साहू, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम करमदा, थाना सिटी कोतवाली
3. सूरज कुमार साहू, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम करमदा, थाना सिटी कोतवाली
4. लेखराम साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम करमदा, थाना सिटी कोतवाली