संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के कसडोल स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की पूर्व अधीक्षिका एवं शिक्षक एल.बी. श्रीमती रीना कटकटवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कसडोल की जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आदेश में उल्लेख है कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने समय शिक्षा के नियमों के विपरीत मानसेवी कर्मचारियों की नियुक्ति की तथा उनके नाम पर पीएफएमएस (PFMS) के माध्यम से पीपीए जनरेट कर राशि का आहरण एवं भुगतान कराया। इसके अलावा भंडार क्रय नियमों के उल्लंघन, कोटेशन/निविदा संबंधी प्रक्रियाओं में अनियमितता तथा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार टीडीएस एवं जीएसटी की कटौती नहीं किए जाने जैसे आरोप भी दर्ज किए गए हैं।
इन तथ्यों के आधार पर श्रीमती रीना कटकटवार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कसडोल निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।