पारिवारिक कलह और प्रताड़ना का खौफनाक अंत: पत्नी, भाई और भतीजे ने मिलकर की रामकुमार की हत्या

BIRENDRA KUMAR SEN

April 1, 2026

पारिवारिक कलह और प्रताड़ना का खौफनाक अंत: पत्नी, भाई और भतीजे ने मिलकर की रामकुमार की हत्या

पलारी (बलौदाबाजार)। छत्तीसगढ़ के ग्राम बिनौरी में हुए अंधे कल्ले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। शराब के नशे में परिजनों को प्रताड़ित करने और अपनी ही बेटी पर बुरी नियत रखने वाले रामकुमार साय (37 वर्ष) की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी पत्नी, सगे बड़े भाई और एक रिश्तेदार ने मिलकर की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

​पुलिस के अनुसार, घटना 29 और 30 मार्च की दरमियानी रात की है। मृतक रामकुमार साय शराब पीने का आदी था और अक्सर घर में शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देता था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मृतक अपनी ही बेटी पर गलत नजर रखता था, जिससे तंग आकर पत्नी मीना बाई और बड़े भाई महावीर साय ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। योजना में उन्होंने अपने रिश्तेदार वैभव उर्फ अंशु को भी शामिल किया। रात में जब रामकुमार सो गया, तब तीनों ने मिलकर गमछे से उसका गला घोंट दिया।

​वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश की। हत्या में इस्तेमाल किए गए तीन गमछों को पत्थरों से बांधकर घर के पास स्थित कुएं में फेंक दिया गया। एक आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए वारदात के बाद रायपुर भाग गया था, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा।

​शुरुआत में आरोपी पुलिस को गुमराह करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन पुलिस की पैनी नजर और मनोवैज्ञानिक पूछताछ के सामने वे टिक नहीं सके।

  • फोरेंसिक इनपुट: सीन ऑफ क्राइम यूनिट और डॉक्टरों की शार्ट पीएम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि यह मामला प्राकृतिक मृत्यु का नहीं बल्कि ‘होमिसाइडल’ (हत्या) का है।
  • संदेह की सुई: घटना की रात रिश्तेदार वैभव की मौजूदगी को छुपाना पुलिस के लिए बड़ा सुराग बना।
  • बरामदगी: पुलिस ने मुख्य आरोपी महावीर साय की निशानदेही पर कुएं से हत्या में प्रयुक्त गमछे और पत्थर बरामद कर लिए हैं।

​बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह व एसडीओपी अपूर्वा क्षत्रिय के मार्गदर्शन में इस गुत्थी को सुलझाया गया। थाना प्रभारी पलारी निरीक्षक परिवेश तिवारी और उनकी टीम ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 61(2), 238(क) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।

गिरफ्तार आरोपी:

  1. महावीर साय (40 वर्ष) – मृतक का बड़ा भाई
  2. श्रीमती मीना बाई साय (36 वर्ष) – मृतक की पत्नी
  3. वैभव उर्फ अंशु बघेल (19 वर्ष) – मृतक का रिश्तेदार (भतीजा)

जिला रिपोर्टर बलौदा बजार

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