रायपुर, 01 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) में कथित भर्ती अनियमितताओं को लेकर राज्यपाल को शिकायत सौंपे जाने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने पूर्व सरकार के दौरान मनोनीत तीन सदस्यों पर बायलर निरीक्षक भर्ती में नियमों के विरुद्ध नियुक्ति करने का आरोप लगाया है।
शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उद्योग विभाग के विज्ञापन दिनांक 23 अक्टूबर 2024 के तहत आयोजित बायलर निरीक्षक भर्ती प्रक्रिया में पात्रता मानदंडों की अनदेखी कर नियुक्ति दी गई। आरोप है कि चयनित अभ्यर्थी निर्धारित आयु एवं अन्य अर्हताओं की श्रेणी में नहीं आते थे।
प्रकरण को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका दायर की गई थी। शिकायतकर्ता का दावा है कि न्यायालय ने संबंधित नियुक्ति पर प्रतिकूल टिप्पणी की है।
इस संबंध में राज्यपाल रमेन डेका को ज्ञापन सौंपकर आयोग के तीनों सदस्यों की सेवा समाप्त करने तथा मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है।
शिकायत में पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाते हुए कहा गया है कि यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश के युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।