पलारी, थाना पलारी पुलिस ने “समाधान सेल” में प्राप्त सूचना के आधार पर जिलाबदर आरोपी नारायण साहू (27 वर्ष), निवासी ग्राम टीला, थाना पलारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जिला बदर आदेश के बावजूद बालसमुंद तालाब, पलारी क्षेत्र में घूमते हुए पाया गया।
पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन में जिले में आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए “समाधान सेल” योजना संचालित की जा रही है। इसी हेल्पलाइन पर मिली सूचना के बाद थाना पलारी की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके से हिरासत में लिया।
गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला दंडाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5(ख) 2023 के तहत नारायण साहू को जिला बदर किया गया था। आदेश के तहत आरोपी को बलौदाबाजार-भाटापारा सहित सीमावर्ती जिलों—बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर, सक्ती, बेमेतरा एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़—की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही न्यायालय की अनुमति के बिना जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करने का स्पष्ट आदेश था।
27 फरवरी को “समाधान सेल” में सूचना प्राप्त हुई कि जिलाबदर आरोपी पलारी के बालसमुंद तालाब के पास घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने जिला बदर आदेश की जानकारी होने के बावजूद पलारी नगर में घूमना स्वीकार किया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी का कृत्य छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 एवं 15 के तहत दंडनीय पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।
पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की शिकायत, सूचना अथवा आपराधिक गतिविधि की जानकारी “समाधान सेल” हेल्पलाइन नंबर 94792 20392 पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से प्रदान करें, ताकि अपराध नियंत्रण में जनसहयोग से और अधिक प्रभावी कार्रवाई की जा सके।