जिलाबदर आदेश का उल्लंघन—समाधान सेल की मदद से आरोपी गिरफ्तार

TEJASWI NATH SONI

December 1, 2025

अपराधियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई, शिकायत पर तुरंत कार्रवाई से बढ़ा जनता का विश्वास

 

भाटापारा, 01 दिसम्बर 2025।

जिले में संचालित महत्वाकांक्षी “समाधान सेल” के माध्यम से मिली महत्वपूर्ण सूचना पर थाना भाटापारा शहर पुलिस ने जिलाबदर आरोपी पवन यादव को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन में संचालित इस व्यवस्था से लगातार अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई हो रही है।

 

🔹 “समाधान सेल” से मिली सूचना, आरोपी मौके पर गिरफ्तार

 

30 नवम्बर की शाम समाधान सेल हेल्पलाइन नंबर 94792 20392 पर सूचना मिली कि जिलाबदर आरोपी पवन यादव नयापारा वार्ड, भाटापारा में घूम रहा है।

सूचना मिलते ही थाना भाटापारा शहर की पुलिस टीम मौके पर पहुँची और आरोपी को उसी समय हिरासत में ले लिया।

 

🔹 जिलाबदर का उल्लंघन—छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई

 

पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला दंडाधिकारी द्वारा वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5(ख) के तहत आरोपी को जिले से बाहर करने का आदेश जारी किया गया था।

आदेश में यह भी उल्लेख था कि आरोपी बिना न्यायालय की अनुमति के—

 

बलौदाबाजार-भाटापारा,

 

बिलासपुर,

 

रायपुर,

 

महासमुंद,

 

मुंगेली,

 

जांजगीर-चांपा,

 

सक्ती,

 

बेमेतरा,

 

सारंगढ़-बिलाईगढ़

जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा।

 

 

फिर भी आरोपी द्वारा जिले में प्रवेश कर खुलेआम घूमना कानून का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया।

 

🔹 आरोपी ने स्वीकार किया गलती

 

पुलिस पूछताछ में आरोपी पवन यादव (उम्र 26 वर्ष) ने स्वीकार किया कि वह जिलाबदर आदेश से अवगत होते हुए भी शहर में घूम रहा था।

पुलिस ने उसे धारा 14, 15 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

 

 

 

🙌 समाधान सेल: अपराध नियंत्रण का प्रभावी माध्यम

 

जिले में संचालित “समाधान सेल” आम जनता की शिकायतों का न केवल त्वरित निराकरण कर रहा है, बल्कि इससे कई गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो रही है।

कोई भी नागरिक—

📞 WhatsApp या कॉल के जरिए 94792 20392 नंबर पर

शिकायत, सूचना या किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी दे सकता है।

सह संपादक

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