
रिपोर्टर टेकराम कोसले
Masb news
बलौदाबाजार/पलारी, 25 अक्टूबर 2025।
थाना पलारी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ग्राम जर्वे में युवक की हत्या के मामले में शामिल चार आरोपियों को मात्र 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने मृतक को खंभे से बांधकर हाथ-मुक्का, जीआई पाइप और डंडे से बर्बर पिटाई की थी, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
🔹 घटना का विवरण
दिनांक 22 अक्टूबर 2025 की रात्रि लगभग 8:30 से 9:00 बजे के बीच ग्राम जर्वे में विवाद के दौरान यह घटना हुई। प्रार्थी बुद्धेश वर्मा निवासी ग्राम जर्वे ने थाना पलारी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पड़ोसी कामेश्वर साहू, जतिराम साहू और अन्य आरोपियों ने उसके भाई कैलाश वर्मा को घर से घसीटकर गांव के चौक तक ले जाकर खंभे में बांध दिया और जीआई पाइप, डंडे और हाथ-मुक्कों से बेरहमी से पिटाई की।
घटना के दौरान एक अन्य व्यक्ति प्रकाश साहू को भी आरोपियों ने बांधकर रखा और उसकी भी पिटाई की। जब प्रार्थी, उसके पिता पुरुषोत्तम वर्मा, और ग्रामवासी गेंदराम साहू ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उन्हें भी गाली-गलौज और मारपीट की धमकी दी।
घटना के बाद गंभीर रूप से घायल कैलाश वर्मा (उम्र 25 वर्ष) को पहले शासकीय अस्पताल पलारी और फिर जिला अस्पताल बलौदाबाजार भेजा गया, जहां इलाज के दौरान 23 अक्टूबर की सुबह 4:00 बजे उसकी मृत्यु हो गई।
🔹 पुलिस की त्वरित कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी पलारी की टीम ने ग्राम जर्वे पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने गवाहों से पूछताछ, परिस्थितिजन्य साक्ष्य संकलन और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान कर चारों को हिरासत में लिया।
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कैलाश वर्मा व अन्य ग्रामीणों के साथ मारपीट करने की बात स्वीकार की, जिससे कैलाश वर्मा की मृत्यु हुई। पुलिस ने सभी आरोपियों को 24 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई शुरू की है।
🔹 गिरफ्तार आरोपी
1. अंशु साहू, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम जर्वे थाना पलारी
2. जतिराम साहू, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम जर्वे थाना पलारी
3. बिहारी लाल साहू, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम जर्वे थाना पलारी
4. कामेश्वर साहू, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम जर्वे थाना पलारी
🔹 दर्ज अपराध
थाना पलारी में अपराध क्र. 428/2025 धारा 296, 127(2), 109, 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।
🔹 पुलिस अधीक्षक का बयान
एसपी श्रीमती भावना गुप्ता ने बताया कि “कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हत्या जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।”