लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) उपसंभाग क्रमांक-1 रायपुर ने सरायपाली स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के पुराने कार्यालय भवन एवं शासकीय भूमि पर कथित अनाधिकृत अतिक्रमण के मामले में तहसीलदार सरायपाली को पत्र भेजकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

20 जुलाई 2026 को जारी पत्र के अनुसार, विभागीय उपअभियंता भुजरंग साय पैकरा के विरुद्ध पुराने कार्यालय भवन एवं शासकीय भूमि पर कथित अनाधिकृत कब्जा, अवैध निर्माण तथा शासकीय सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। विभाग ने बताया कि इस संबंध में मुख्य अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी स्तर से पूर्व में भी कई बार पत्राचार किया जा चुका है। साथ ही तहसीलदार न्यायालय, सरायपाली द्वारा भी इस मामले में आदेश पारित किया गया था।
विभाग के अनुसार संबंधित अधिकारी को शासकीय भवन एवं भूमि खाली कर विभाग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन दो बार लिखित निर्देश जारी होने के बावजूद अब तक न तो भवन खाली किया गया और न ही विभाग को कोई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार सरायपाली से न्यायालय के आदेश के पालन में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए शासकीय भूमि एवं भवन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
हालांकि, यह विभागीय पत्राचार पर आधारित मामला है। संबंधित पक्ष का पक्ष या प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है। मामले में आगे की कार्रवाई प्रशासनिक एवं कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।